साथियों,
हम निगम के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने वाले आपके कुछ सहयोगी आपसे स्कूल में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पर कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 को हम न्याय व समता के धरातल पर उचित नहीं ठहराते- न इसमें बराबरी की बात है और न ही पर्याप्त स्तर की- पर इसके आधार पर 6 से 14 साल के सभी बच्चों को प्रवेश का अधिकार मिला है। वैसे, इस कानून से पूर्व ही निगम ने श्रेष्ठ पहल करते हुए शिक्षा निःशुल्क व प्रवेश आसान कर दिया था। शायद जानकारी के अभाव में हमारे कुछ विद्यालयों में इस कानून की अनदेखी हो रही हो। यह मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर हो सकती हैः
1. प्रवेश के लिए कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।
2. निवास स्थान का कोई सबूत भी अनिवार्य नहीं है।
3. किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा (मौखिक भी) प्रतिबंधित है। दाखिला उम्र के आधार पर देना है चाहे बच्चे ने पहले कुछ पढ़ा हो या नहीं। अर्थात् 10 साल की उस लड़की को जिसने कभी पढ़ाई न की हो दाखिला उसकी उम्र के हिसाब से 4-5 कक्षा में ही देना है।
4. दाखिला साल भर देना है।
हमारी आपसे अपील है कि आप अपने स्वयं के योग्य उदाहरण व उपरोक्त बिन्दुओं से अन्यों को भी परिचित करायें और सभी निगम विद्यालयों में ऐसी प्रवेश प्रक्रिया का माहौल बनायें कि लोग हम शिक्षकों व हमारें स्कूलांे पर और अधिक विश्वास-प्रेम जतायें।
लोक शिक्षक मंच
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