प्रति दिनांक : 07 अप्रैल, 2015
शिक्षा निदेशक
दिल्ली सरकार
दिल्ली
विषय: शिक्षा अधिकार कानून के उल्लंघन व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना के संबंध में।
महोदय/महोदया,
लोक शिक्षक मंच आपको अवगत कराना चाहता है कि
दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में दाखिला प्रक्रिया में शिक्षा
अधिकार कानून का उल्लंघन व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है।
दाखिले के समय बच्चों के अभिभावकों पर विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़, जिनमें
आधार कार्ड भी शामिल है, लाने का दबाव डाला जा रहा है, प्रवेश के समय ही आधार कार्ड की प्रति व बैंक खाते की
जानकारी माँगी जा रही है और इसके अभाव में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। इस निर्देश को
लेकर हमारी चिंता व आपत्ति के कुछ कारण निम्नलिखित हैं –
1.
शिक्षा अधिकार क़ानून (2009) बच्चों के प्रवेश
और शिक्षा के लिए किसी भी दस्तावेज़ की अनिवार्यता को प्रतिबंधित करता है।
2.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिए जा चुके हैं कि किसी
भी नागरिक अधिकार या सेवा के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।
3.
इसके पालन में शिक्षकों का समय व उनकी ऊर्जा ऐसे काम में लग
रही है जिसका बच्चों की शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। यह किसी भी तरह स्कूलों में
शिक्षा के माहौल के लिए न अनिवार्य है और न फायदेमंद है।
4.
हमारी जानकारी में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि दिल्ली प्रशासन
के स्कूलों की छठी कक्षा में प्रवेश इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो आधार कार्ड
प्रस्तुत नहीं कर पाए। ऐसे में जबकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और न
ही शिक्षा के हक़ के लिए अनिवार्य, इस तरह के आदेश का खामियाजा बच्चों को शिक्षा से बाहर कर दिए जाने में चुकाना
पड़ा। खासतौर उन विषम परिस्थितियों में जिनसे सरकारी स्कूली व्यवस्था में दाखिला
लेने और पढ़ने वाले आते
हैं आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज़ों की माँग करना उनके साथ नाइंसाफी है।
हम आपसे अपील करते हैं कि इस संदर्भ में
त्वरित व कठोर आदेश जारी करके सभी बच्चों को शिक्षा का वास्तविक अधिकार दिलाने की
परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएँ।
सधन्यवाद
सदस्य,
संयोजक समिति सदस्य, संयोजक समिति सदस्य, संयोजक समिति
लोक शिक्षक मंच लोक शिक्षक मंच लोक शिक्षक मंच
प्रतिलिपि :
मुख्यमंत्री,
दिल्ली सरकार
शिक्षा मंत्री,
दिल्ली सरकार
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग
गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स
एसोसिएशन (GSTA)
No comments:
Post a Comment